राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने जा रही है। प्रदश में अब सरकारी कर्मचारियों के तबादले नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार ही होंगे।
केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने वाली है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर 3 साल से पहले नहीं हो सकेंगे। और कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य होगा।
Sarkari Karmchari Transfer Policy
सरकार ने इस प्रस्तावित नीति को स्वीकार करने के लिए एक एसओपी जारी की है, जिसे सभी विभागों को भेजा गया है। इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सुझाव लिए जा रहे हैं।
यह पॉलिसी विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए भेजी जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी।
राजस्थान की नई ट्रांसफर पॉलिसी के मुख्य बिंदु
- 3 साल पहले से ट्रांसफर संभव नहीं होगा।
- 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना होगा।
- कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर ही ट्रांसफर किया जाएगा
- 1 से 30 जनवरी तक खाली पदों का विवरण पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। 1 से 28 फरवरी तक कर्मचारी स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
- ट्रांसफर के आवेदनों की काउंसिलिंग 1 से 31 मार्च तक की जाएगी, और अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा।
- काउंसिलिंग में, विशेष वरीयता दी जाएगी दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्त, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी, असाध्य रोग से प्रभावित, और शहीदों के परिजनों को।