राशन कार्ड में नये नाम जुड़ने हुए शुरू, हाथ से न जाने दे यह मौका

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अगर आपका नाम राशन कार्ड के तहत पात्रता सूची में नहीं शामिल नहीं है तो अब कर लीजिए क्योंकि हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। 

Ration Card Name Add

दरअसल हाल ही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत ने राज्य के सभी कलेक्टर (रसद) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रों के नाम जोड़ने के लिए आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच और नियमित तौर पर निस्तारण के कार्य का प्रभाव पर्यवेक्षण करेंगे और रिपोर्ट देंगे। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की होगी जो अपने-अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं।

आपको बता दें बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, एकल महिलाएं कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, कचरा बिनने वाले परिवार, बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार, निसंतान वृद्ध दंपति, वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है आदि इन सभी को इसमें मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी।

गलत जानकारी देने पर होगी सख्त कार्यवाही 

प्राधिकृत अधिकारी का कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र व उसके साथ संलग्न प्रमाण पत्र की अच्छी तरह से जांच करना है अगर आवेदक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करके नाम जुड़वाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक का नाम निरस्त कर दिया जाएगा और साथ ही उस पर नियमानुसार शुल्क वसूली आदि जैसी कार्यवाही भी की जाएगी। 

संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र की पूर्ण रूप से जांच करेगा और फिर आवेदन पत्र पूरी तरह से सही पाए जाने पर आवेदक का नाम सूची में जोड़ने का निर्णय लेंगे।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य या स्व घोषणा पत्र पर किसी प्रकार का संदेह होने पर प्राधिकृत अपील अधिकारी (एसडीएम/डीएसओ) संबंधित विभाग से जांच कर सकेगा और फिर संतुष्टि होने के बाद ही नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी।

वहीं आवेदक द्वारा समावेशन की श्रेणी के संबंध में स्व-प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किए जाने पर उसका आवेदन अस्वीकृत किए जाने का प्रावधान है नियम में।

आवेदकों का दो चरणों में होगा निस्तारण 

आपको बता दें, इसके तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण दो चरणों में किया जाएगा प्रथम चरण में प्राथमिकता से first in first out फीफो अधिसूचना दिनांक 17 सितंबर 2018 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में समावेशन/निष्कासन मानदंडों की श्रेणियां में लगाया जाएगा।

प्रथम चरण में लेबिल आवेदन शून्य होने की स्थिति में दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। द्वितीय चरण में 27 सितंबर 2018 की अधिसूचना की बाकी सभी समावेशन श्रेणियों में फीफो प्रक्रिया अपनाकर खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्राप्त शेष लंबित आवेदनों का निस्तारण होगा।

निस्तारण प्रक्रिया के दौरान आवेदनों में आवेदक को अधिकतम 30 दोनों कमी-पूर्ति करनी होगी ऐसा नहीं करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

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I am Raj from Rajasthan, and I like to write on topics related to education and jobs, entrance exam. I have experience working in this fild for about 4 years. I have been working in the Exam section of bstcexam.in.

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