राजस्थान की भजन लाल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के चयनित राशन कार्डों में नए नाम जोड़े जाने के लिए आधिकारिक आदेश जारी किया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा विस्तृत गाइडलाइन के साथ जारी किए गए इस आदेश में बच्चों के नाम राशन कार्ड में जोड़े जाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन/ ऑफलाइन माध्यम से आवेदन के लिए कहा गया है। अगर आपने अभी तक अपने बच्चों के नाम राशन कार्ड में नहीं शामिल कराया है तो अब कर लीजिए।
Rajasthan Ration Card Name Update
प्रदेश के जिन परिवारों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड में अपने बच्चों का नाम नहीं जुड़वाया है उनके लिए सीएम भजनलाल सरकार ने लिखित आदेश जारी करके बच्चों के नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए कहा है।
राशन कार्ड में बच्चों के नाम जुड़वाने के लिए आपको सबसे पहले इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
बच्चों का आधार कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
माता-पिता के पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि
जन आधार कार्ड
परिवार का राशन कार्ड
बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आवेदन करने की प्रक्रिया
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऊपर बताए गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने नजदीकी ई-मित्र से इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करके दस्तावेज समेत संबंधित अधिकारी के पास जाकर वेरीफाई करना होगा और फिर अप्लाई करना होगा।
बता दें, अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हों और निर्देशानुसार आपके परिवार का कोई भी सदस्य या आप स्वयं सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
प्रवासियों को भी मिलेगा फ्री राशन
उल्लेखनीय नियमानुसार, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राजस्थान में रहने वाले प्रवासियों को भी राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें फ्री राशन का लाभ दिया जाएगा।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने कुछ समय पूर्व बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालना में राजस्थान के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों/श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे और उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान में किसी अन्य राज्य के रहने वाले प्रवासियों को भी अब खाद सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा।
15 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना है अनिवार्य
राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 15 अगस्त 2024 तक अपना ई केवाईसी करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के आधिकारिक विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा और फिर उन्हें फ्री राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने इस विषय में जानकारी देते हुए 15 अगस्त 2024 तक की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया है। लाभार्थी उचित मूल की दुकान पर जाकर अपना ई केवाईसी कर सकते हैं।