पुलिस विभाग में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकार द्वारा अंतिम निर्णय पर मोहर लग चुकी है और नागरिकों को सूचित करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
पुलिस भर्ती महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
दरअसल राजस्थान सरकार ने पुलिस भर्ती पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ी घोषणा की है जिसके मुताबिक अब राज्य में महिला वर्ग के लिए पुलिस भर्ती में 33 फीसदी की सीट आरक्षित कर दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करके राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स 1989 में संशोधन करके यह अहम फैसला सुनाया है। अब नए नियमों का नाम राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम 2024 है।
राजस्थान पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलने वाले 33 फीसदी आरक्षण में से एक तिहाई हिस्से का आरक्षण राज्य की विधवा महिलाओं को मिलेगा वहीं 80:20 के अनुपात में (यानी 8% से 2%) तलाकशुदा/ परितयक्ता महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा।
कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में संशोधित नियम जारी करके इस बात की सूचना दी गई है इस सूचना में यह भी कहा गया है कि यदि विधवा और विवाह विच्छिन्न (तलाकशुदा या परित्यकता) महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उन खाली सीटों को उसी केटेगरी की अन्य महिला उम्मीदवारों के माध्यम से भरा जाएगा।
कैबिनेट बैठकमें काफी पहले ही लगा दी गई थी मुहर
राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर के शुरुआत में ही पुलिस भर्ती में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण के फैसले पर मोहर लगा दी गई थी। इस संशोधन के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1989 में संशोधन करते हुए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन) अधिनियम 2024 जारी किया है। इस संशोधन के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस साल 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने की बात कही थी जिसमें महिलाओं के आरक्षण को भी शामिल किया गया है।