REET भर्ती मामले पर हाई कोर्ट का फैसला, बेरोजगारों को मिली राहत

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रीट परीक्षा से जुड़ें प्रकरण पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। इसके साथ ही भर्ती पर लगी रोक भी हट गई है। अब 21 हजार पदों पर नियुक्तियाँ हो सकेगी। इससे बेरोजगार युवाओं को काफी राहत मिलेगी।

दरअसल यह मामला रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लेवल 1 का है। इस भर्ती परीक्षा में कुल 21 विवादित प्रशन और उत्तर से जुड़ा यह मामला है। इन 21 प्रशनों पर निधि चौधरी और प्रियंका शर्मा सहित करीब 140 लोगों ने याचिकाएं दायर की थी।

इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके लिए जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश दिए है। इससे 21 हजार अध्यापकों के नियुक्ति की राह खुलेगी। कुछ अध्यापकों को पहले ही नियुक्तियाँ दी जा चुकी थी।

REET परीक्षा मामले पर हाई कोर्ट का फैसला

रीट भर्ती 2022 में लेवल 1 को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने नवंबर 2023 में यथास्थिति का आदेश दिया था। इसके बाद अध्यापकों को नियुक्तियाँ नहीं दी गई।

21 हजार पदों की इस भर्ती में कुछ अध्यापकों को पहले ही नियुक्तियाँ दी जा चुकी थी। परंतु हाई कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्तियाँ नहीं हो पाई। अब करीब 6000 अध्यापकों की नियुक्ति की राह खुल गई है।

दरअसल रीट लेवल 1 की परीक्षा के प्रशन पत्र में 21 विवादित प्रशनों को लेकर याचिका कर्ताओं ने याचिका दायर की थी की प्रशन पत्र में ये जो 21 प्रशन है उनमे कुछ प्रशन डिलीट कर दिए गए है और कुछ प्रशन बदल दिए गए है। फिर आन्सर की जारी की गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं मानते हुए, सभी याचिकाएं खारिज कर दी है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट लेवल 1 में 21 विवादित प्रशनों के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दिए है।

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद रीट लेवल 1 भर्ती पर रोक हट गई है। अब जल्दी ही बचे हुए अध्यापकों को नियुक्तियाँ दी जाएगी।

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I am Raj from Rajasthan, and I like to write on topics related to education and jobs, entrance exam. I have experience working in this fild for about 4 years. I have been working in the Exam section of bstcexam.in.

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