प्रदेश में काफी लंबे समय से खबरें आ रही थी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सरकार के द्वारा नियम बनाएं जा रहे है। अब इसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को आदेश भी जारी कर दिया गया है।
इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का यह आदेश शासन प्रमुख सचिव हेमंत कुमार गेरा के द्वारा जारी किया गया है।
अब राजस्थान सरकार के सरकारी कर्मचारी जो 15 वर्ष की सेवा या 50 साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले सकेंगे। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बारें में पूरी जानकारी यहाँ दी गई है।
क्या है अनिवार्य सेवानिवृत्ति
अनिवार्य सेवानिवृत्ति में “ऐसे सरकारी अधिकारी / कर्मचारी जिन्होनें 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण कर ली है एवं अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता एवं अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुका है ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्क्रीनिंग कर तीन माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर तीन माह के वेतन व भत्तों के भुगतान के साथ तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति किया जा सकेगा।”
अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है। इसके बाद ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जो सरकारी सेवा में अपनी आवश्यक उपयोगिता खो चुके है। या आगे काम करने के इच्छुक नहीं है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को विभाग की प्रक्रिया के तहत सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
कार्मिक विभाग के द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया गया है। जिसे आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते है।
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अनिवार्य सेवानिवृत्ति नोटिस – डाउनलोड करें